राजस्व निरीक्षक के बिना ही दफा 24 के अंतर्गत मनमाना सीमांकन हल्का लेखपाल द्वारा कर विवाद पैदा किया जा रहा है
शुक्रवार, 23 जून 2023
Comment
त्रिपुरारी शंकर पटेल
मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर क्षेत्र में के ग्राम सोहासा में भूमिधरी व रास्ते के 1248 जमीन में अतिक्रमण ग्राम के अतिक्रमणीय बृजलाल आदि द्वारा पक्की निर्माण कर कब्ज़ा किया जा रहा था!पीड़ित ने जिसको लेकर कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया
जिसमें उप जिलाधिकारी,मछली शहर के निर्देश पर की सीमांकन करवा लो विवाद समाप्त हो जाएगा व्यथित भूमि किसान द्वारा बड़ी मुश्किल से सीमांकन शुल्क अदा करते हुए सीमांकन करवाया गया उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 में सीमांकन किए जाने का अधिकार मात्र राजस्व निरीक्षक को है जिसकी अवहेलना करते हुए हल्का लेखपाल दो अन्य लेखपाल को लेकर मौके पर पहुंच गए और बिना किसी स्थाई सीमा चिन्ह से सीमांकन करना शुरू कर दिए पीड़ितकिसान पूछता रहा कि कानूनगो साहब कब आएंगे कुछ जवाब न दिया परंतु पूरे सीमांकन तक नहीं आए हल्का लेखपाल द्वारा जैसे ही सीमांकन कर स्पाट मेमो पर हस्ताक्षर करवाते समय बताया गया कि कब्ज़ा परिवर्तन न किया जाय लेकिन दूसरे दिन अतिक्रमणी द्वारा निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया पीड़ित द्वारा इसकी सूचना हल्का लेखपाल अवधेश गुप्ता को दिया गया तो उन्होंने कहा हम नहीं रोकेंगे इसको उपजिलाधिकारी रोकेंगेपीड़ित द्वारा यह कहा गया कि जब तक सीमांकन फिल्ड बुक न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होता है तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि आतिक्रमण कहा हो रहा है जिसको लेकर पीड़ित किसान तहशील पहुंचा तो उपजिलाधिकारी नहीं थे तब मौके इसकी सूचना तहशीलदार व राजस्व निरीक्षक सूचना दे दिया लेकिन निर्माण कार्य नहीं रुका और कहा कि यदि निर्माण कार्य सीमांकित आराजी 1248 में नहीं हो रहा है कि तो इसकी लिखित आख्या प्राप्त कि जाय कि निर्माण के लिए सत प्रतिशत हल्का लेखपाल उत्तर दायी होंगे
0 Response to "राजस्व निरीक्षक के बिना ही दफा 24 के अंतर्गत मनमाना सीमांकन हल्का लेखपाल द्वारा कर विवाद पैदा किया जा रहा है"
एक टिप्पणी भेजें